छत्तीसगढ़

रतन लाल डांगी (आईपीएस) निलंबित

गृह विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी को निलंबित कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में उनके आचरण को सेवा नियमों के विपरीत और पद की गरिमा के अनुरूप नहीं बताया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, डांगी पर अशोभनीय और नैतिकता के प्रतिकूल आचरण, पद के प्रभाव का दुरुपयोग तथा स्थापित सांस्कृतिक मानकों के उल्लंघन के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि उनका आचरण इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रसारित हुआ, जिससे आमजन में पुलिस विभाग की छवि प्रभावित हुई है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोडऩे की अनुमति नहीं होगी।

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