छत्तीसगढ़

गोह के अवैध शिकार के मामले में दो नाबालिग पकड़ाए

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज किया

रायपुर। धरमजयगढ़ वनमंडल के बायसी इलाके में वन विभाग की टीम ने गोह के अवैध शिकार के मामले में दो नाबालिगों को पकड़ा है। यह कार्रवाई 18 अप्रैल को की गई, जब वन कर्मचारी नियमित गश्त पर थे। वन विभाग ने इस पूरे मामले को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग गोह को मारकर साल के पत्तों में छिपाकर ले जा रहे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे गोह को मारकर घर ले जा रहे थे ताकि उसे पका कर खा सकें। उन्होंने यह भी कबूला कि करीब छह महीने पहले भी उन्होंने एक गोह का शिकार किया था। वन विभाग ने मौके से मरी हुई गोह, टांगी (हथियार) और साल के पत्ते जब्त किए। गोह का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सक की निगरानी में किया गया। दोनों नाबालिगों से पूछताछ कर बयान दर्ज किया गया। इसके बाद मेडिकल जांच के लिए उन्हें सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ भेजा गया। जांच के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड में किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 30 अप्रैल तक के लिए बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

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