छत्तीसगढ़राजधानी

स्कूलों के आसपास तम्बाखू उत्पाद बिक्री पर 31 चालानी कार्रवाईयां

3250 रूपये जुर्माना भी वसूला गया

धमतरी 15 मई। धमतरी शहर और मगरलोड में स्कूलों के आसपास तम्बाखू और तम्बाखू उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों पर निरीक्षण दल द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। स्कूलों के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र में ऐसी 31 दुकानों पर छापामार कार्रवाई में तम्बाखू उत्पादन बेचते पाए जाने पर तीन हजार 250 रूपये का जुर्माना भी वसूल किया गया है। जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने यह कार्रवाई कोटपा एक्ट के प्रावधानों के तहत की है।
निरीक्षण दल ने धमतरी शहर के रामबाग, गोकुलपुर, रूद्री और कलेक्टोरेट के आसपास के इलाके में यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही मगरलोड विकासखण्ड मुख्यालय में भी तम्बाखू उत्पादों के बिक्री पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने वाले लोगों के साथ-साथ कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले जनरल स्टोरों, पान दुकानों, चाय दुकानों और किराना दुकानों में की गई है। कार्रवाई के दौरान निरीक्षण दल ने सभी दुकानों में तम्बाखू नियंत्रण के लिए वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गुटखा, तम्बाखू या तम्बाखू उत्पाद बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कार्रवाई करने वाले निरीक्षण दल में औषधि निरीक्षक संदीप सूर्यवंशी, लुकेश साहू और सामाजिक कार्यकर्ता श्री विकास कुमार शामिल रहे हैं।

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