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भूपेश-चैतन्य को सुप्रीम कोर्ट से झटका

याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला। दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है।
भूपेश और चैतन्य ने सीबीआई और ईडी की जांच की वैधता और अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए रिट याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तारी जैसे मामलों में पहले हाईकोर्ट जाना जरूरी है, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते।

चैतन्य को 14 दिन की न्यायिक रिमांड
सुनवाई के दिन ही ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। चैतन्य को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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