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गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत बढ़ाई

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम मामले में सुनवाई के दौरान आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी है। वे 2013 के एक दुष्कर्म मामले में दोषी हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने तीन जुलाई को एक महीने की जमानत दी थी। साथ ही कहा था कि आगे मेडिकल कारणों से जमानत नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद आसाराम ने फिर से जमानत बढ़ाने की अर्जी दी।

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