छत्तीसगढ़

अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की सख्ती

एनजीटी आदेश के उल्लंघन पर 14 ट्रैक्टर जब्ती की कार्रवाई

रायपुर, 31 अगस्त। अवैध रेत उत्खनन पर रोकथाम के लिए सतत कार्यवाही की जा रही है। नदी में भारी संख्या में ट्रैक्टर लगाकर रेत उत्खनन की सूचना प्राप्त होने पर टीम के पहुंचने पर मौके नदी तट पर लगभग 14 ट्रैक्टर रेत से भरे जा रहे थे और उत्खनन कार्य में 100 से अधिक श्रमिक सक्रिय थे। अवैध रेत उत्खनन वालों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था के मद्देनजऱ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
जिला बलरामपुर-रामनुजगंज के विकासखंड शंकरगढ़ के डीपाडीह कला क्षेत्र में गलफुल्ला नदी से हो रहे अवैध रेत खनन पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी ने जानकारी दी है कि गलफुल्ला नदी में भारी संख्या में ट्रैक्टर लगाकर रेत उत्खनन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संयुक्त दल का गठन किया। जिस पर नायब तहसीलदार शंकरगढ़ और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात कराया गया था। टीम के पहुंचने पर मौके पर पाया गया कि नदी तट पर लगभग 14 ट्रैक्टर रेत से भरे जा रहे थे और उत्खनन कार्य में 100 से अधिक श्रमिक सक्रिय थे। थाना प्रभारी ने संयम और सूझबूझ से कार्य करते हुए पहले श्रमिकों की भीड़ को शांतिपूर्वक हटाया।
इसके बाद नायब तहसीलदार की मौजूदगी में सभी ट्रैक्टरों को जब्त कर पुलिस चौकी डीपाडीह में रखा गया। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में विहित प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पृथक से की जा रही है। गौरतलब है कि कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रयास से अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि एनजीटी के आदेशानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक नदियों से रेत खनन पूर्णत: प्रतिबंधित है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था के मद्देनजऱ अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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