राजधानी
शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत, जेल से रिहा

रायपुर। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत आदेश के बाद आज उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुबह से भारी भीड़ देखने को मिली।
हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। शर्तों के अनुसार उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। इसके अलावा वे केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे। यदि वे अपना मोबाइल नंबर या निवास पता बदलते हैं तो इसकी जानकारी कोर्ट को देनी होगी।
आज सुबह जमानत का आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय से जेल पहुंचा। आदेश लेकर वकीलों की एक टीम जेल पहुंची, जिसके कुछ देर बाद ही चैतन्य बघेल जेल से बाहर आए।

