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दर्जी पर अदालत ने 7,000 रुपये का लगाया जुर्माना

अहमदाबाद। एक दर्जी पर शादी के ब्लाउज में देरी के लिए उपभोक्ता आयोग ने 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने इसे सेवा में कमी और महिला को हुई मानसिक परेशानी का मामला मानते हुए दर्जी को 4,395 रुपये अग्रिम भुगतान ब्याज सहित लौटाने का भी आदेश दिया। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की महत्ता को दर्शाता है।
अहमदाबाद में, एक महिला, जिसने पारिवारिक शादी की तैयारी बहुत ध्यान से की थी, उस समय निराश हो गई जब दर्जी उसका ब्लाउज समय पर नहीं पहुँचा सका। 24 दिसंबर, 2024 को होने वाली इस शादी में उसे पारंपरिक साड़ी पहननी थी, जिसके लिए उसने ब्लाउज सिलने के लिए कपड़ा दर्जी को दिया था।
महिला ने 4,395 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था और अपनी सारी खरीदारी पहले ही पूरी कर ली थी। हालाँकि, शादी से दस दिन पहले, उसे पता चला कि ब्लाउज पूरी तरह से नहीं सिला था। दर्जी ने उसे आश्वासन दिया कि वह गलती सुधार देगा, लेकिन शादी की तारीख बीत गई और उसे ब्लाउज कभी नहीं मिला। नतीजतन, उसे एक अलग साड़ी पहननी पड़ी, जिससे उसे काफी मानसिक परेशानी हुई।
बाद में महिला ने दर्जी को कानूनी नोटिस भेजा और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अहमदाबाद (अतिरिक्त) में शिकायत दर्ज कराई। दर्जी आयोग के सामने पेश नहीं हुआ। पैनल ने उसे ब्लाउज न देने के लिए सेवा में कमी का दोषी पाया और कहा कि शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीडऩ का सामना करना पड़ा।

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