छत्तीसगढ़

अवैध रेत परिवहन के मामले में 9 ट्रैक्टर जब्त

रायपुर। रायगढ़ जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 9 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। साथ ही संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।
जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज निरीक्षक श्री सोमेश्वर सिन्हा एवं जांच दल द्वारा सतत निगरानी के दौरान यह कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि सभी वाहन बिना किसी वैध अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे थे। मौके पर विधिवत जांच के पश्चात वाहनों को जब्त करते हुए वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।
कार्रवाई के दायरे में जोरापाली के भानुकुमार चौहान (वाहन क्रमांक सीजी 13 बीई 9014), बाल्मिकी प्रजापति (न्यू हालैण्ड सोल्ड), कुरमापाली के नूतन साहू (स्वराज सोल्ड), गोपालपुर के प्रेम उरांव (महिन्द्रा सोल्ड), पतरापाली के समीर पटेल (सीजी 13 एडब्ल्यू 2563), बाबाधाम रायगढ़ के तिरथलाल यादव (सीजी 13 एव्ही 3634), रायगढ़ के प्यारेलाल साहू (सीजी 13 यूएच 2738), धनागर के उत्तम सारथी (सीजी 13 एएस 4893) तथा हण्डी चौक रायगढ़ के गणेश अग्रवाल (महिन्द्रा सोल्ड) शामिल हैं। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि आगे भी अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेंगी।

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