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मणिपुर में राष्ट्रपति शासन

President's rule in Manipur

नई दिल्ली। हिंसाग्रस्त मणिपुर में एन. बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के चार दिन बाद, गुरुवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर और राज्य की परिस्थितियों की जानकारी के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
उल्लेखनीय है कि गत 9 फरवरी को एन. बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इंफाल राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंपा था।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और विधायकों के बीच कई दौर की चर्चा के बावजूद भाजपा सीएम पद के लिए नए नेता के नाम की घोषणा करने में विफल रही। पात्रा ने पिछले दो दिन में राज्यपाल से दो बार मुलाकात की। पात्रा ने 11 फरवरी को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष ए. शारदा देवी के साथ भल्ला से बातचीत की और बुधवार को उन्होंने फिर राज्यपाल से मुलाकात की।

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