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अमरावती बनी आंध्र प्रदेश की राजधानी

अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने से संबंधित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दे दी है।
विधि और न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को सोमवार को मंजूरी दे दी। अधिसूचना में कहा गया है कि इस अधिनियम को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है और यह आगामी 2 जून से लागू माना जाएगा।
दो जून से अमरावती विधिवत रूप से आंध्र प्रदेश की राजधानी बन जाएगी। उल्लेखनीय है कि संसद के दोनों सदनों ने बजट सत्र के दूसरे चरण में इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस अधिसूचना को साझा करते हुए कहा है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है।

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